उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेन्द्र यादव ने मंगलवार 21 मार्च को विधानसभा में कहा कि कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए द राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट (कन्ट्रोल एंड रेग्यूलेशन) बिल, 2023 लाया जाना प्रक्रियाधीन है.
पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा
उच्च शिक्षा मंत्री राजेन्द्र यादव ने प्रश्नकाल में इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे. उच्च शिक्षा मंत्री राजेन्द्र यादव ने बताया कि राजस्थान सरकार के 16 व 17 जनवरी 2023 को आयोजित चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री द्वारा कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए विधेयक के प्रारूप पर स्टेक होल्डर्स से सुझाव आमंत्रित करने एवं उनसे चर्चा करने के निर्देश दिए गए थे. इन निर्देशानुसार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 17 जनवरी 2023 को विधेयक की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ समाचार पत्रों में पब्लिक नोटिस जारी कर 27 जनवरी 2023 तक आमजन के सुझाव आमंत्रित किए गए. विधेयक पर स्टेक होल्डर्स के सुझावों के लिए विभाग द्वारा इनके साथ 27 जनवरी 2023 को भी बैठक आयोजित की गई थी.
बाबूलाल नागर के मूल प्रश्न का दिया जवाब
इससे पहले उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने विधायक बाबूलाल नागर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण एवं इनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों को मानसिक सम्बल प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा 11 नवंबर 2022 को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं. उच्च शिक्षा मंत्री राजेन्द्र यादव ने दिशा-निर्देशों की प्रति सदन के पटल पर रखी. साथ ही बताया कि इसके अतिरिक्ति कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण हेतु विधेयक द राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट (कन्ट्रोल एंड रेग्यूलेशन) बिल, 2023 लाया जाना प्रक्रियाधीन है.
समिति द्वारा की जा रही मॉनिटरिंग
उच्च शिक्षा मंत्री राजेन्द्र यादव ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा 11 नवंबर 2022 को जारी दिशा-निर्देश को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए इसकी सतत मॉनिटरिंग राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है. जिला स्तरीय समितियां दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना करवा रही हैं. इसके लिए संबंधित जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को पत्र 8 फरवरी 2023 एवं 15 फरवरी 2023 को लिखे गये हैं.प्रस्तावित अधिनियम बनने के बाद उसके प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी