विदेशी भाषाएं सिखने के लिए युवाओं के लिए सरकार की पहली, मिलेगा स्टाइपेंड भी

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता कौशल विकास योजना के तहत राजस्थान के 18  साल 35 वर्ष के युवाओं को विभिन्न विदेशी भाषाओं के ज्ञान के लिए सरकार की ओर से पहल की जा रही है. अल्पसंख्यक युवाओं को विदेशी भाषा का ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हो इसको लेकर अल्पसंख्यक विभाग ने राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन से एमओयू किया है. जिसके तहत अल्पसंख्यक युवाओं को विदेशी भाषा की ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके साथ ही युवाओं को ट्रेनिंग के दौरान 1 हजार 500 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा. 

फ्रेंच ,जर्मन ,अरबी ,फ़ारसी और अंग्रेजी भाषा को मिलेगा ज्ञान

अल्पसंख्यक युवाओं को विदेशी भाषा की ट्रेनिंग के लिए शुरू की जा रही इस योजना के तहत अल्पसंख्यक युवाओं को फ्रेंस, जर्मन, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा की ट्रेनिंग दी जाएगी. योजना के तहत ट्रेनिंग के लिए आवेदन करने वाले युवाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है. इसके साथ ही इच्छुक उम्मीदवार 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं.

18 से 30 वर्ष के युवाओं का होगा चयन

अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता कौशल विकास योजना में राजस्थान के 18 वर्ष से  35 वर्ष के मुस्लिम , सिख , जैन , ईसाई ,बौद्ध व पारसी युवाओं को प्रशिक्षण देगा. योजना में अंग्रेजी के साथ साथ फ्रेंच ,जर्मन ,अरबी , फारसी भाषा सिखने के लिए युवा 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं.

500 सीटें अंग्रेजी और 300 सीट फ्रेंच ,जर्मन अरबी, फारसी की

अल्पसंख्यक युवाओं को विदेशी भाषा की ट्रेनिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ट्रेनिंग के लिए युवा 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं. इसके साथ ही अंग्रेजी भाषा सिखने के लिए 500 सीटों पर चयन किया जाएगा. 

1500 रुपये मिलेगा स्टाइपेंड

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने शिक्षा संकुल पोर्टल लॉन्च किया. मंत्री सालेह मोहम्मद ने बताया की कोर्स के लिए चयनित युवाओं का 1500 रुपए स्टाइपेंड भी दिए जाएंगे .साथ ही आवेदन करने वाले युवा का कम से कम 12वीं होना भी अनिवार्य है. जनवरी 2023 को 18 से 35 वर्ष के बीच आयु रखी गई है.साथ ही परिवार की वार्षिक आय 8 लाख तक होनी चाहिए . चयनित युवाओं के लिए कोर्स की अवधि 3 से 6 माह की होगी 

आवश्यक दस्तावेज

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास जनाधार, 10वीं और 12वीं की अंकतालिका, यूजी और पीजी होने की स्थिति में इनकी अंकतालिका, राजपत्रित अधिकारी या नोटेरी से प्रमाणित  आय प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक रखा गया है

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