राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 से जुडी सुचना पर राज्य सुचना आयोग ने दिया बड़ा फैसला

राजस्थान बोर्ड अजमेर को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के कुछ बिन्दुओ को लेकर 06नवम्बर 2022 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में RTI लगाई गयी थी,लेकिन बोर्ड की तरफ से सुचना कर्ता को सुचना आवेदन पर किसी भी प्रकार का कार्यालय से जवाब नहीं मिला था। जिसको लेकर सूचना आयोग में अपील करने के बाद महत्वपूर्ण फैसला सूचना आयोग ने दिया। सुचना कर्ता ने बोर्ड सचिव को सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सुचना मांगी थी।

इन दो बिंदु पर सुचना मांगी , बोर्ड ने दिया था गोपनियता का हवाला

1.REET 2021 लेवल 1 में एक्सपर्ट कमेटी की रिर्पोट कुल कितनी आपतिया प्राप्त हुई.

2. कुल कितनी राशि प्राप्त हुई तथा एक्सपर्ट कमेटी को कितना रूपया दिया सहित खर्चे के ब्यौरे को

सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सुचना नहीं देने पर की गई थी आयोग को अपील

सुचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदनकर्ता ने राजस्थान बोर्ड अजमेर में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर सूचना के लिए आवेदन किया था , मगर सूचना मांगने वाले आवेदन कर्ता को बोर्ड की तरफ से किसी भी प्रकार की सुचना नहीं मिलने पर 03जनवरी 2022 को प्रथम अपील लगाई। बोर्ड ने गोपनीयता का हवाला देकर सूचना देने से मना कर दिया।
सही सूचना नही देने पर फरवरी 2022 को द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग मे लगाई.।

19 अप्रैल को राज्य सुचना आयोग ने फैसला रखा था सुरक्षित

राजस्थान बोर्ड अजमेर के द्वारा सुचना नहीं देने पर आयोग ने आवेदन कर्ता को आज राज्य सुचना आयोग की तरफ से आज फैसले की कॉपी डाक विभाग के माध्यम से प्राप्त हुई।  बोर्ड ने सुनवाई से पहले 04 मई 2023 को एक्सपर्ट कमेटी की 214 पेज की रिर्पोट उपल्ब्ध करवाई तथा बोर्ड ने कुल 10464 आपतिया कुल 81प्रश्नों पर बताई। प्रत्येक आपत्ति के 300 रूपये के लगभग की राशि की रिपोर्ट राज्य सुचना आयोग को दी गई थी। जिसकी सुचना आज सुचनाकर्ता दी गई।

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