विधानसभा में मंगलवार 21 मार्च को दो महत्वपूर्ण सवालों के जवाब काफी राहत देने वाले हो सकते हैं. संस्कृत शिक्षक भर्ती में शेष रहे पदों पर नियुक्ति 10 दिनों में देने की जहां शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने विधानसभा में बात कही वहीं दूसरी ओर संविदा सेवा नियम 2022 के तहत पूर्व अनुभव गणना के संबंध में कार्रवाई भी शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने प्रक्रियाधीन बताई.
संस्कृत अध्यापक तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में 10 दिन में मिलेगी नियुक्ति- बीडी कल्ला
संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि साल 2022-23 में अध्यापक तृतीय श्रेणी शिक्षक के लिए लिए 272 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की गई. जिसके तहत 216 पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है. वहीं शेष 56 पदों पर 10 दिन में नियुक्ति कर दी जाएगी. शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने प्रश्नकाल में इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कही. साथ ही शिक्षा मंत्री ने बताया कि संस्कृत शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 1 हजार 844 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. जिसको जल्द ही अमलीजामा पहनाया जाएगा.
संविदा सेवा नियम 2022 के तहत पूर्व अनुभव गणना के संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन – बीडी कल्ला
वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने विधानसभा में कहा कि संविदा कर्मियों के पूर्व संविदा सेवा के अनुभव की गणना के लिए संविदा सेवा नियम 2022 के तहत कार्रवाई प्रक्रियाधीन है. डॉ. कल्ला ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि विभिन्न निगमों, बोर्ड, स्वायत्तशासी संस्थाओं के द्वारा राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखे जाने के नियम 2022 को पहली गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग में स्वीकृत करने एवं पहले से संविदा पर कार्य कर रहे कार्मिकों को राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखे जाने के नियम 2022 के दायरे में लाने के लिए नियमानुसार अधिसूचित करने की कार्रवाई करने तथा संविदा कर्मियों की नियमानुसार स्क्रीनिंग की कार्रवाई करने के लिए परिपत्र भेज दिया गया है.
प्रक्रियाधीन संशोधित नियमों के आधार पर कार्यवाही की जाएगी- बीडी कल्ला
इससे पहले शिक्षा मंत्री ने विधायक संदीप कुमार के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि वर्तमान में संविदा सेवा नियम 2022 में पूर्व की सेवा के अनुभव को इन नियमों के तहत लिए जाने का कोई प्रावधान विद्यमान नहीं है. पूर्व के सेवा अनुभव की अवधि को स्केलिंग के आधार पर इन सेवा नियमों के तहत गणना किए जाने हेतु नियमों में संशोधन की कार्यवाही कार्मिक विभाग में प्रक्रियाधीन है. कार्मिक विभाग द्वारा प्रक्रियाधीन संशोधित नियमों के आधार पर कार्यवाही की जाएगी.