अतिरिक्त विषय से स्नातक डिग्री याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ,सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी नियुक्ति

तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 को लेकर एडिशनल  डिग्री धारकों को बड़ी राहत दी गई है. हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राकेश कुमार व दर्जनों अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर की गई याचिका को निस्तारित करते हुए अभ्यर्थियों को राहत दी है. जिसके बाद. तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2022 में अभ्यर्थिता बरकरार रहेगी 

हाईकोर्ट ने दिए आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने एडिशनल स्नातक डिग्री प्रकरण में राकेश कुमार व दर्जनों अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका को निस्तारित करते हुए इन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. जस्टिस विनीत माथुर की अदालत ने अतिरिक्त विषय के रूप में स्नातक उत्तीर्ण इन याचिकाकर्ताओं की अभ्यर्थता बरकरार रखने व नियुक्ति प्रक्रिया में नियमानुसार पूर्ण राहत प्रदान करने का आदेश है. हालांकि इनकी नियुक्ति इस विषय में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन प्रकरण के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी.

मुख्य परीक्षा में आवेदन का दिया था अवसर

गौरतलब है कि भर्ती एजेंसी ने कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत उक्त डिग्रीधारी सभी अभ्यर्थियों को भर्ती की मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन का अवसर प्रदान किया था. अब इस संबंध में हाई कोर्ट द्वारा मामले के निस्तारण व राहत पश्चात याचिकाकर्ताओं के परीक्षा परिणाम,काउंसलिंग व नियुक्ति प्रक्रिया संबंधित बाधा दूर हो गई है . इससे अंतिम कट ऑफ में स्थान पाने वाले उक्त डिग्रीधारी याचिकाकर्ता अभ्यर्थी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल दो में विषयानुसार नियुक्ति पा सकेंगे. याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट सुशील बिश्नोई ने अदालत में पक्ष रखा.

इस आधार पर की गई थी याचिकाकर्ताओं की ओर से मांग

उल्लेखनीय है कि देशभर के विश्वविद्यालयों में तीन वर्षीय स्नातक डिग्री उत्तीर्ण करने के पश्चात् अन्य इच्छित विषयों से स्नातक उत्तीर्ण  हेतु अतिरिक्त विषय स्नातक डिग्री का प्रावधान है . देश के नामी विश्वविद्यालयों में एकेडमिक काउंसलिंग के प्रावधानों के अनुसार उक्त डिग्री कोर्स यूजीसी की स्थापना से पूर्व से ही संचालित है. प्रदेशभर के यूनिवर्सिटी भी उक्त कोर्स संचालित कर रहे हैं. और आज तक नियुक्ति एवं पदोन्नति हेतु वैध स्नातक डिग्री के रूप में इसे मान्यता है . कुछ प्रदेशों की यूनिवर्सिटीज में यह डिग्री कोर्स एक वर्ष,तो कुछ में दो वर्ष तथा कुछ प्रदेशों में तीन वर्ष की अवधि में पूर्ण होता है.

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img